रायपुर / कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों की मदद के लिए कोई भी व्यक्ति और संस्था मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग राशि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए cmrf.cg.gov.in पोर्टल लाॅन्च किया गया है।
कोई भी व्यक्ति और संस्था कोरोना संकट पीड़ितों के लिए सहयोग राशि जमा करा सकती है। यह राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत आयकर छूट के लिए मान्य होगी।
सहायता कोष में राशि जमा करने वाले व्यक्ति इस पोर्टल के जरिए आॅनलाइन पावती भी प्राप्त कर सकते हैं।
