नई दिल्ली / मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देशभर में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दे कि 40 दिन का लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने जा रहा था. सरकार के नए फैसले के मुताबिक, अब लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा. पीएम मोदी ने आज ही मंत्रियों के साथ बैठक की थी. सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे हालात की व्यापक समीक्षा करते हुए यह फैसला लिया. गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आज आदेश जारी किया और लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला लिया.
गौरतलब है कि लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर (15 अप्रैल से) तीन मई तक (दूसरा चरण) किया गया था.
कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है. ग्रीन जोन में 319 और ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं. दिल्ली, मुंबई कोलकाता, अहमदाबाद सहित 130 जिले रेड जोन में हैं. ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सशर्त छूट मिलेगी लेकिन रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी. हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो 17 तक बंद रहेगी. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी. बस में क्षमता से आधी सवारी को ले जाने की अनुमति होगी. सिनेमा मॉल, जिम, क्लब 17 मई तक बंद रहेंगे. ऑरेंज जोन में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी गई है.
रेड जोन में रेड जोन में सख्ती जारी रहेगी –
- रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और बसों पर रोक है.
- IT कंपनी, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज खुल सकेंगे.
- वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को इजाजत है.
- ज़रूरी सामानों को बनाने वाली यूनिट खुल सकेंगी.
- रिहायशी इलाकों में दुकान खुल सकेंगी. ऑरेंज जोन में सशर्त राहत मिलेगी –
- कैब में ड्राइवर और एक सवारी यात्रा कर पाएंगे
- अपनी गाड़ियों से एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा पाएंगे
- शर्तों के साथ कम संक्रमण वाले इलाकों में दुकाने खुलेंगी
- सैलून और स्पा पर भी 17 मई तक रोक जारी रहेगी
ग्रीन जोन में क्या खुलेगा, क्या बंद –
- फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों को खोलने की मंजूरी.
- आधी सवारी की शर्तों के साथ बस चल सकेंगी.
- धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट 17 मई तक बंद रहेंगे.
- शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग जा पाएंगे.
तीनों जोन में ये ये सेवाएं बंद रहेंगी – सरकार ने साफ किया है कि तीनों जोन में हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सेवा, स्कूल, कॉलेज 17 तक बंद रहेंगे. लॉकडाउन में स्पा और सैलून पर 17 मई तक रोक जारी रहेगी. ग्रीन जोन में स्पा और सैलून खोलने का फैसला राज्य सरकारें कर सकती हैं.