रायपुर / आरटीआई कार्यकर्ता और काँग्रेस नेता संजीव अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से बताया कि राजधानी रायपुर की प्रसिद्ध डॉक्टर शकुन बागड़ी को २००७ के एक प्रकरण में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सत्यानंद प्रसाद ने ४ फरवरी २०२१ को १ साल की क़ैद और ₹10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। डॉ बागड़ी रायपुर स्थित बागड़ी नर्सिंग होम की संचालिका हैं। डॉक्टर शकुन बागड़ी २००७ पर मौसम श्रीवास्तव नाम की गर्भवती महिला को एक्सपाईरी इंजेक्शन और सामान्य प्रसव की परिस्थिति ना होने पर जबरन प्रयास करने और लापरवाही बरतने का आरोप था।
ये मामला कोतवाली थाने का था, प्रार्थी को १५ साल बाद इंसाफ़ मिला है। विसलब्लोअर संजीव अग्रवाल के साथ मृतिका के देवर और पति ने इंसाफ़ की इस लड़ाई में साथ देने न्यायालय, पुलिस प्रशासन और मीडिया का आभार व्यक्त किया है। साथ ही संजीव अग्रवाल ने राज्य सरकार से डॉक्टर बागड़ी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने की माँग की है। ज्ञात हो कि पहले भी एक प्रकरण में डॉ शकुन बागड़ी को १ दिन की जेल हो चुकी है।
संजीव अग्रवाल ने सरकार से निवेदन किया है कि जनहित में ऐसे मामलों की जांच करवाने के बाद ऐसे सभी प्रकरणों में लिप्त अस्पतालों और डॉक्टरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके किए की सजा दें।
