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गलफुल्ला नदी पर बने इंटकवेल में 235 लाख का भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण करने का मामला, जांच का आदेश


अम्बिकापुर /मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी ने दिनांक 30/4/2021 एवं प्रभारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर को दिया जांच का आदेश।

मामला जिला बलरामपुर के कुसमी में गलफुल्ला नदी पर बने इंटकवेल में 235 लाख का भ्रष्टाचार करने तथा घटिया निर्माण करने एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत कार्य करने के संबंध में…..

डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष दिनांक 24/4/2021 को जिला बलरामपुर के कुसमी में गलफुल्ला नदी पर बने इंटकवेल में 235 लाख का भ्रष्टाचार करने तथा घटिया निर्माण करने एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत कार्य करने , कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही पूरी राशि भुगतान करने के संबंध में संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया गया था।

उक्त शिकायत आवेदन पर मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन कार्यालय मुख्यमंत्री निवास रायपुर का पत्र क्रमांक 2500721005333/मु.मं.नि./ 2021 रायपुर दिनांक 30/4/2021 को मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय रायपुर को पत्र लिखकर शिकायत की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके आधार पर कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के प्रभारी अधीक्षण अभियंता(तक.) कार्यालय ने मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर को दिनांक 16/6/2021 को पत्र लिखते हुए जिला बलरामपुर के कुसमी में गलफुल्ला नदी पर बने इंटरवेल 235 लाख का भ्रष्टाचार करने तथा घटिया निर्माण करने एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत कार्य करने, कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही पूरी राशि भुगतान करने के संबंध में संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में की गई शिकायत पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है इसके अलावा दिनांक 13/7/2021 को कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज को भी जांच करने का आदेश दिया गया तथा 15 दिवस के भीतर शीघ्र जांच कर बिंदुवार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है तथा कार्यवाही से संबंधित आवेदक को अवगत कराने एवं की गई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी वेबसाइट पर दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।

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