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कोरिया जिला बचाओ दल ने निर्धारित समय के पूर्व याचिकाकर्ताओं ने विधिक दावा आपत्ति किया प्रस्तुत

कोरिया जिला के असंतुलित विभाजन के विरूद्ध लगाई गई याचिका में माननीय उच्च न्यायालय छ. ग. बिलासपुर के द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 25-03-2022 के परिपालन में सर्व आदिवासी समाज तथा कोरिया बचाव मंच के याचिकाकर्ताओं क्रमशः मेवालाल नेटी, विजय सिंह ठाकुर, बाल्मीकि पैकरा ,प्रताप उरकेरा, अनिल शर्मा , शैलेश शिवहरे, बसन्त राय के द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में निर्धारित समयावधि के भीतर आज दिनांक 06-04-2022 को स्वतः उपस्थित होकर मंत्रालय स्थित महानदी भवन में सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का के समक्ष अपनी तथ्यात्मक एवं विधिक दावा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए राजपत्र में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक तथ्यों के प्रकाशन के सम्बंध में अवगत कराते हुये , सूचना के अधिकार तहत प्राप्त जानकारियों के आलोक में चर्चा करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया तथा जिला विभाजन की प्रक्रिया को निरस्त करने का आग्रह भी किया गया ।

उक्त दावा आपत्ति में विधिक आपत्तियों को तैयार किये जाने में छ. ग. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेंद्र नाथ दुबे जी का विशेष निर्देश एवं योगदान रहा ।

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