नई दिल्ली।लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। इस चुनाव में आम जनता के पास वोट का हथियार होता है, जिससे वह अपनी आवाज बुलंद करती है। हर नागरिक के अधिकारों में वोट देने का हक हमारे लोकतंत्र का अपरिहार्य हिस्सा है। मतदान के जरिए आप जो सरकार चुनते हैं, वह आपकी समस्याओं पर काम करने के साथ ही तमाम कायदे-कानून भी बनाती है। वोट देने के लिए आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए। लेकिन बहुत से नागरिक ऐसे होते हैं, जिनके पास वोटर आईडी किसी वजह से नहीं होती है। आइए जानते हैं कि वोटर आईडी ना होने के बावजूद आप कैसे मतदान कर सकते हैं…
- आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो सबसे पहले क्या करें?
सबसे पहले यह जरूरी है कि रजिस्टर्ड मतदाता के रूप में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। अगर नाम दर्ज नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करना होगा। इसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में बतौर वोटर दर्ज हो जाएगा। फॉर्म-6 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है। - अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो कौन से दस्तावेज वोट डालने के लिए जरूरी हैं?
वोटर आईडी नहीं होने पर आपके पास 11 फोटो आईडी दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए। वोट डालने से पहले इसे दिखाना जरूरी है। ये दस्तावेज हैं- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र- राज्य सरकार, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो युक्त आई कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के जरिए RGI का जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र सरकार की योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट, एमपी-एमएलए और एमएलसी के लिए जारी आधिकारिक आई कार्ड, आधार कार्ड। - वोटर आईडी नहीं होने पर कैसे डाल सकते हैं वोट?
जब कोई नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लेता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक वोटर स्लिप जारी होती है। इससे वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होने की पुष्टि हो जाती है। इस स्लिप के साथ 11 फोटो पहचान पत्र में से कोई भी अपने साथ लेकर आप बिना वोटर आईडी के अपना वोट डाल सकते हैं। चुनाव के वक्त निर्वाचन आयोग मतदाता की पहचान के लिए वोटर आईडी या दूसरे दस्तावेजी प्रूफ दिखाने के संबंध में निर्देश जारी करता है। - वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या आपको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता?
ऐसा नहीं है। आपके पास वोटर आईडी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वोट डालने के लिए योग्य हैं। वोट डालने के लिए जरूरी यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अनिवार्य 11 में से कोई भी पहचान पत्र है तो आपको वोट देने की इजाजत होगी।