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CBI को दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच की जिम्मेदारी

दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है. आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस की जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अगर आपको एमसीडी की ओर से फाइल नहीं मिल रही है तो फिर आप उनके ऑफिस में जाकर फाइल जब्त कर लीजिए. वहीं, एसयूवी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर भी अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मेहरबानी है कि आपने बारिश के पानी का चालान नहीं काटा.

सुनवाई के समय एमसीडी कमिश्नर और स्थानीय DCP भी कोर्ट में मौजूद रहे. हाई कोर्ट ने एमसीडी के अधिकारियों से सीवेज सिस्टम के बारे में सवाल किया. अदालत ने कहा कि घटना की आप वैज्ञानिक तरीके से जांच करें, किसी तरह के तनाव में नहीं आना है. आपको स्थिति से निपटना है. जिस इलाके में घटना हुई, वहां जल निकासी व्यवस्था लगभग न के बराबर थी और सड़कें नालियों का काम कर रही थीं. इसके साथ-साथ कोर्ट ने सड़क से गुजर एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने पर सवाल किया.

हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है. दिल्ली पुलिस की अब तक की कार्रवाई से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि कुछ संस्थाओं ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है, कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए. यहां किसी की कोई भी जवाबदेही नहीं है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है. मेहरबानी की बात है कि आपने बरसात के पानी का चालान नहीं काटा. जैसे आपने उस SUV गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार लिया था.

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