बिलासपुर/दुर्ग।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में दुर्ग से गिरफ्तार दो ननों को एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर स्थित विशेष एनआईए अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें सशर्त रिहा करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, दुर्ग पुलिस ने बीते दिनों दो ननों को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ नाबालिगों और महिलाओं के अवैध शोषण व ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद से यह मामला पूरे राज्य में सुर्खियों में है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी गईं। पीड़ित पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि आरोप बिना पर्याप्त साक्ष्यों के लगाए गए हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया जाएगा।
अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए स्पष्ट शर्तें निर्धारित कीं —
- आरोपी नन जांच में पूरा सहयोग करेंगी
- किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगी
- बिना अनुमति के राज्य छोड़ने की इजाजत नहीं होगी
- पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना अनिवार्य रहेगा
क्या है मामला?
दुर्ग में एक सामाजिक संगठन की शिकायत पर पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान दो ननों के खिलाफ संदेह गहराया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
NIA की जांच के दायरे में मामला आने के बाद इसे बिलासपुर स्थानांतरित किया गया, जहां विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अब जबकि जमानत मिल गई है, आगे की जांच और ट्रायल की दिशा महत्वपूर्ण होगी।