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गौर के शिकार पर वन विभाग की त्वरित कार्रवाई, लापरवाही पर वनरक्षक निलंबित


बलौदाबाजार | 27 अक्टूबर 2025
बलौदाबाजार वनमंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में वन्यप्राणी गौर (बायसन) के करेंट लगाकर शिकार किए जाने की घटना सामने आई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वनरक्षक को निलंबित कर दिया है।


मिली जानकारी के अनुसार, अर्जुनी परिक्षेत्र के बिलाड़ी परिसर स्थित संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 324 में 25 अक्टूबर को गौर का करेंट लगाकर शिकार किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।


वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले की गहन जांच की जा रही है। अवैध गतिविधियों को रोकने में अपेक्षित सतर्कता न बरतने के कारण वनरक्षक प्रेमचंद धृतलहरे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिकार में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आसपास के परिसरों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। विभाग ने स्थानीय ग्रामवासियों से भी अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को दें।

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