रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी के एक बड़े मामले में विशेष न्यायालय (NDPS) ने दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। अभिषेक सिंह ठाकुर और शहबाज खान को NDPS एक्ट की धारा 21(C) के तहत 15-15 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,50,000-1,50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन वर्ष अतिरिक्त जेल होगी।
विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत ने यह फैसला विशेष दंडिक प्रकरण क्रमांक 12/2021 में सुनाया।
घटना 29 नवंबर 2020 रात की है। थाना आजाद चौक पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक व्यवसायिक स्तर पर नशीली औषधियों की तस्करी कर रहे हैं। इस पर उपनिरीक्षक अशोक मिश्रा ने अपनी टीम के साथ ईदगाह हिंद स्पोर्टिंग मैदान, रायपुर में दबिश दी।
पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कोडिन युक्त कफ सिरप जब्त किया—
अभिषेक सिंह ठाकुर से:
क्यूरेक्स कफ सिरप – 11 शीशी
ओनरेक्स कफ सिरप – 85 शीशी
कुल: 9600 एमएल कोडिन एवं क्लोरोफेनीरेमाइन युक्त सिरप
शहबाज खान से:
ओनरेक्स कफ सिरप – 109 शीशी (10900 एमएल)
जप्त मात्रा NDPS एक्ट के अनुसार व्यावसायिक श्रेणी में आती है। आरोपी कोई भी वैध लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके।
जप्त नमूनों का परीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक रासायनिक परीक्षक ने किया।
रिपोर्ट में कोडिन और क्लोरोफेनीरेमाइन की पुष्टि हुई, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
अभियोजन ने तलाशी, जप्ती और रेड की पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र गवाहों समेत वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया।
इस प्रकरण में आरोपी सज्जाद हुसैन और शाहरूख बेग अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
अदालत ने दोनों को फरार घोषित कर उनके खिलाफ बेमियादी गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा—
पुलिस की कार्रवाई NDPS एक्ट के अनुरूप, निष्पक्ष और विधिसम्मत रही
अभियुक्त नशीली औषधियों को व्यावसायिक स्तर पर बेचने की योजना बना रहे थे
उनके कब्जे से मिली औषधियों की वैधता का कोई प्रमाण नहीं दिया गया
बरामदगी से लेकर वैज्ञानिक परीक्षण तक सभी साक्ष्य संदेह से परे हैं
इसी आधार पर दोनों को कठोर सजा सुनाई गई। न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए दिनों को सजा में समायोजित किया गया है।
अदालत ने कहा कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए NDPS एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई अनिवार्य है।
इस फैसले को प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा कानूनी संदेश माना जा रहा है।
