10 मार्च तक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, अन्यथा वाहन जब्ती की कार्रवाई
रायपुर, 17 फरवरी 2026। यातायात कमिश्नरेट रायपुर द्वारा लंबित ई-चालानों के निराकरण के लिए 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में विशेष अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे ई-चालान जिनका अब तक भुगतान नहीं किया गया है तथा जो न्यायालय में स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
यातायात विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 से पूर्व जारी ई-चालान ही इस लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे। संबंधित वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना में जाकर प्रकरण का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्पष्ट किया गया है कि केवल रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।
पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि कोई प्रकरण लंबित पाया जाता है तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी तथा व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी प्रेषित की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन स्वामी निम्न यातायात थानों में संपर्क कर सकते हैं—
यातायात थाना तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका तथा यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी।
यातायात विभाग ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर लोक अदालत में निराकरण कराकर अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया, संभावित वाहन जब्ती तथा वाहन संबंधी सेवाओं में अवरोध जैसी स्थितियों से बचें। विभाग ने इसे लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का सुनहरा अवसर बताया है।
