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झीरम घाटी कांड में 10 आरोपी दोषी, 27 लोगों की हत्या और 15 की हत्या के प्रयास का मामला, 16 सितंबर को सजा पर फैसला

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जगदलपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले में शनिवार को जगदलपुर स्थित विशेष एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। विशेष एनआईए न्यायालय के न्यायाधीश अजय सिंह ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपियों को 27 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया है। दोषियों की सजा पर फैसला 16 सितंबर को सुनाया जाएगा।

इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चली थी। इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शेष 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही। शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया।

दोषी ठहराए गए आरोपियों में प्रमिला कोडियाम उर्फ ज्योति, बंजामी उर्फ सन्ना, अयाता मरकाम/माड़कम, मुक्का मंडावी, मड़ाकामी देवा, कवासी कोसा, चौतू उर्फ मुन्ना, कोसा कवासी, महादेव नाग और सुमित्रा शामिल हैं।

झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहा है। इस मामले में लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। शनिवार को आए अदालत के फैसले के बाद अब सभी की नजरें 16 सितंबर पर हैं, जब अदालत दोषियों को दी जाने वाली सजा का ऐलान करेगी।

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