दुर्ग। छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सोमेश यादव को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने मामले को ‘विरलतम से विरलतम’ श्रेणी का अपराध माना।
10 सितंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर BNS की धारा 103(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6(1) के तहत मृत्युदंड दिया। वहीं, अन्य धारा में पांच वर्ष की सजा भी सुनाई गई है।
मामले की जांच में दुर्ग पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को अहम आधार बनाया। DNA जांच, FSL रिपोर्ट, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए। न्यायालय ने मृतिका के परिजनों को 7 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया।
