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जीएसटी : कारोबारियों को रिटर्न भरने के लिए दो महीने की छूट

नई दिल्ली / सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में और किसी देरी से साफ इनकार किया है। जीएसटी परिषद की रविवार को हुई 17वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमारे पास जीएसटी को टालने का समय नहीं है। इसे 30 जून और पहली जुलाई की मध्य रात्रि से ही लागू कर दिया जाएगा।
कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए दो महीने की राहत दी गई है। सितंबर से उन्हें हर महीने समय पर रिटर्न फाइल करना होगा। कारोबारियों को जुलाई की बिक्री का रिटर्न अब 10 अगस्त की जगह 5 सिंतबर को जमा करना होगा। वहीं कंपनियों को अगस्त की सेल इनवॉयस को जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बदले 20 सितंबर को फाइल करना होगा।

होटल उद्योग को भी जीएसटी परिषद से राहत मिली है। 5,000 रुपये के किराए वाले होटल रूम के लिए अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। 7,500 रुपये से अधिक के किराए वाले कमरे पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 2,500 से 7,500 रुपये प्रतिदिन के किराए वाले कमरों के लिए जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी। वहीं लॉटरियों पर जीएसटी की दो अलग-अलग दरें तय की गई हैं। सरकारी लॉटरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा जबकि सरकार की ओर से अधिकृत निजी लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कई कंपनियों और उद्योग संगठनों ने तैयारी में कमी का मुद्दा उठाया है लेकिन हम जीएसटी लागू करने की समयसीमा नहीं बदल सकते।

दरअसल, कई विशेषज्ञ संगठनों का कहना है कि सरकार को जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को होगी।
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