रायपुर / राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत अभी तक स्मार्ट कार्डधारक परिवार को वर्ष में अधिकतम 30 हजार तक ईलाज की सुविधा थी। जिसे एक अक्टूबर 2017 से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है।
स्मार्ट कार्डधारक परिवार को एक अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक प्रति परिवार को 50 हजार रूपए तक का लाभ प्राप्त होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.के.एस. शांडिल्य ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत चिकित्सालयों को बिमारी के लिए पूर्व से निर्धारित पैकेज के माध्यम से नियमानुसार चिकित्सक सुविधा प्रदान किया जाना है। स्मार्ट कार्ड को नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नही है। जिले में वर्ष 2013 एवं उसके बाद बनाये गये समस्त स्मार्ट कार्ड एक अक्टूबर 2017 से स्वतः नवीनीकृत हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्रीयोजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क कर सकते है। साथ ही योजना से पंजीकृत कोई संस्था स्मार्ट कार्ड धारक मरीजों का राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित पैकेज में इलाज नहीं करता या किसी कारणवश अतिरिक्त राशि की मांग करता है तो इसकी शिकायत भी कर सकते है।
