** ए श्रेणी के शहरों हेतु 10 हजार, बी श्रेणी के शहरों हेतु 07 हजार और सी श्रेणी के शहरों हेतु 05 हजार रूपये का प्रावधान
रायपुर / राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा के प्रेरित करने के लिए छात्र गृह योजना की शुरुआत की गयी है। इस पहल से अब दिव्यांग विद्यार्थी देश के किसी भी शहर में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने, उन्हें संबल प्रदान करने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु यह शुरुआत की गयी है। छात्र गृह योजना के तहत 05 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जायेगा। आवास का पूरा किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इस योजना में –
ए श्रेणी के शहरों हेतु 10 हजार,
बी श्रेणी के शहरों हेतु 07 हजार,
सी श्रेणी के शहरों हेतु 05 हजार
रूपये का प्रावधान किया गया है।
