Advertisement Carousel

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया अब नया आदेश, इसे नही पढ़ा तो पड़ेगा पछताना…

नई दिल्ली / नोटबंदी के बाद 2016-17 में जिन लोगों ने उस वक्त बैंकों में सबसे ज्यादा कैश जमा किया, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया आदेश जारी किया है।

डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को 31 मार्च 2018 तक हर हाल में अपना ITR भरना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माने के साथ-साथ सजा भी भुगतनी होगी।
यह आदेश व्यक्तियों, कंपनियों के अलावा पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट और रजिस्टर्ड संगठनों पर भी लागू होगा और उनको भी साफ-सुथरा होकर के आना होगा। डिपार्टमेंट ने आम जनता के लिए विज्ञापन जारी कर 2016-17 और 2017-18 असेसमेंट इयर के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख की घोषणा कर दी है। डिपार्टमेंट ने कहा कि लोग आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाए उससे पहले ही आईटीआर को फाइल कर लें।
जिन लोगों की सालाना आय 2.5 लाख से ऊपर हैं, 60 से 80 साल वालों के लिए 3 लाख और 80 साल से अधिक उम्र के लिए 5 लाख रुपये की सीमा तय है। इससे अधिक की सालाना इनकम वालों को अपना आईटीआर फाइल करना होगा।

error: Content is protected !!