1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
  2. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।
  3. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा अनुसार राज्य में दो चरणों में निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे।
  4. प्रथम चरण में 12 नवंबर, 2018 को 18 विधानसभा क्षेत्र में तथा द्वितीय चरण में 20 नवंबर, 2018 को शेष 72 विघानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कराएं जाएंगे। (सूची संलग्न)
  5. निर्वाचन कार्यक्रम:-                                       प्रथम चरण                द्वितीय चरण

(18 विधानसभाओं में )   (72 विधानसभाओं में)

  1. निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन: दिनांक16.10.2018     दिनांक 26.10.2018
  2. नामांकन भरने की अंतिम तिथि    :   दिनांक23.10.2018     दिनांक 02.11.2018
  3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा  :           दिनांक24.10.2018     दिनांक 03.11.2018
  4. नाम निर्देशन पत्रों की वापसी  :           दिनांक26.10.2018     दिनांक 05.11.2018
  5. मतदान   :                                            दिनांक 12.11.2018     दिनांक 20.11.2018

6. मतगणना :  दिनांक 11.12.2018

  1. विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की मतगणना 11 दिसंबर, 2018 को होगी।
  2. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यथासंभव 05 पिंक बूथ (महिला मतदान केन्द्र) स्थापित किया जाएगा।
  3. इलेट्रॉनिक ट्रांसर्फर आॅफ पोस्टल बैलेट सेवा मतदाता को जारी किए जाएंगे।
  4. सिविजिल सुविधा समाधान सुगम सभी मोबाईल एप निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने के दिनांक से क्रियाशील हो जाएंगे।
  5. प्रत्येक मतदाता केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र होगा।
  6. इस निर्वाचन में EVM मशीन के साथ पहली बारVV PAT का उपयोग किया जाएगा।
  7. राज्य मंे विधानसभा आम निर्वाचन 2018 कीतैयारी पूर्ण कर ली गयी है।
  8. प्रदेश के 27 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों मेंवामपंथ प्रभावित 16 जिलें व 18 विधानसभा है।
  9. प्रदेश मंे कुल 1 करोड़ 85 लाख 45 हजार 8 सौ19 मतदाता है जिनमें 92 लाख 95 हजार   3 सौएक पुरूष व 92 लाख 49 हजारा 4 सौ 59 महिला मतदाता है। इनमंे से तृतीय लिंग     1 हजार 59 है।
  10. प्रदेश में कुल 23 हजार 6 सौ 32 मतदान केन्द्र है।जिनमें 19 हजार 2 सौ 40 ग्रामीण क्षेत्र में व 4 हजार 3 सौ 92 शहरी क्षेत्र मंे है। वामपंथप्रभावित 18 विधानसभा क्षेत्र में ………….. वशेष 72 विधानसभा क्षेत्र मंे ……..मतदाता है।
  11. प्रदेश के 23 हजार 6 सौ 32 मतदान केन्द्रों मंे 5 हजार 6 सौ 25 संवेदनशील मतदान केन्द्र है।
  12. प्रदेश मंे 90 रिर्टरिंग आॅफिसर व 180 सहायकरिर्टरिंग आॅफिसर की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षितकर दिया गया है। सभी निर्वाचन संबंधी ली गयीपरीक्षा में उत्तीर्ण हो गए।
  13. विधानसभा निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है।
  14. राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिएस्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से मतदाताओं कोजागरूक करने में सहयोग की अपेक्षा है।
  15. प्रदेश मंे आदर्श आचार संहिता लागू होने केकारण शासकीय खर्च मंे लगाए गए समस्तहोल्डिंग व प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे।
  16. शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।
  17. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी/कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।
  18. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के मंत्रीयों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
  19. यदि कोई मंत्री चुनाव के कार्य से भ्रमण करते हैं, तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथनहीं जायेंगे।
  20. ऐसे अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा केआयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए, सुरक्षा केलिए, या कार्यवाही नोट करने के लिए तैनात कियागया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए।
  21. कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिकआन्दोलन में न तो भाग लेगा न उनकी सहायता केलिए चन्दा देगा और न ही किसी प्रकार का सहयोग देगा।
  22. निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोगसभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनकेकार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है।  निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाएगए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनिविस्तारक यंत्रांे का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा।
  23. सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना वनारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है।
  24. स्थानीय चुनाव पर प्रतिबन्ध – विधानसभा आमनिर्वाचन 2018 की परिणाम घोषित होने तकस्थानीय निर्वाचन (पंचायत व नगरीय निकाय) एवंअन्य निर्वाचन किया जाना निषिद्ध है।
  25. स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारीसंस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध:- निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणामघोषित होने तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत एवं विपणन बोर्ड, विपरन संख्याओं, कृषि उपज मण्डल समिति, प्राधिकरणों या अन्य एसे निकाय जिनमें सरकारीवाहनों का
  26. उपयोग किया गया हो उनके वाहनों परप्रतिबंधित किया जाएगा।