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फ्लेट रेट का विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा हाफ रेट बिल भुगतान का लाभ,  बकाया राशि का भुगतान करने पर बकायादारों को भी मिलेगी सुविधा

रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय के मुताबिक अब प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रचलित विद्युत की दरों के आधार पर देयक की आधी राशि भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ फ्लेट रेट का विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, अर्थात अब फ्लेट रेट की दर 100 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 50 रूपये प्रतिमाह होगी। प्रदेश इतिहास में पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के हित में लिया गया यह निर्णय 1 मार्च, 2019 से प्रभावशल हो गया है।
पाॅवर कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिन पर विद्युत देयक की राशि बकाया है, उन्हें इस योजना का लाभ तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि वे बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते। बकाया विद्युत देयक का भुगतान होते ही उनके विद्युत देयक (01 मार्च से) योजना अनुरूप हाफ हो सकेगें। सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता ‘‘हाफ रेट पर बिजली बिल भुगतान’’ की इस सुविधा का लाभ शीघ्र प्राप्त करने हेतु बकाया राशि का भुगतान तत्काल करें।
राज्य शासन की इस जनहितैषी निर्णय से सभी घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 400 यूनिट बिजली की खपत एक ऐसा स्लेब है जिसके अंतर्गत अधिकांष घरेलू बिजली उपभोक्ता आते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चार सौ यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी इस नये निर्णय से लाभान्वित होंगे। चार सौ यूनिट से अधिक खपत करने की स्थिति में अतिरिक्त खपत की गई बिजली का भुगतान उन्हें पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कम्पनी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर करना होगा।
काॅल सेन्टर से ले सकते हैं जानकारी – योजना का लाभ लेने तथा बकाया राशि भुगतान संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान एवं अन्य जानकारी के लिये पाॅवर कम्पनी के सेन्ट्रल काॅल सेन्टर 1912, डिस्ट्रीब्यूषन सेंटर एवं क्षेत्रीय कार्यालय से उपभोक्तागण सम्पर्क कर सकते हैं।
बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा तिथि पर ही यह जानकारी दी गई थी कि बकायादारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक माह विद्युत देयक का भुगतान योजना का लाभ लेने के लिये करना होगा। किसी एक माह विद्युत देयक का भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता तो वह बकायादार होगा और उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बकाया राषि का भुगतान किये जाने पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा।  विद्युत देयक का भुगतान नियत तिथि तक नहीं किये जाने पर सरचार्ज देय होता है, यह भी कोई नया नियम नहीं है। 
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