रायपुर / पुलिस हिरासत में हो रही मौत, डीजीपी डीएम अवस्थी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए सभी एसपी और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर दिन थानों का निरीक्षण करें और पुलिस हिरासत में आरोपियों को रखने और लॉकअप में उनकी सुरक्षा को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए है उसका पालन करें । साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब हिरासत में मौत हुई तो उस इलाके के एसपी और थानेदार को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
नए दिशा निर्देश के अनुसार अब किसी भी आरोपी को अनावश्यक रूप से रात में पुलिस अभिरक्षा में न रखा जाए, दिन में ही संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया जाए । यदि विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को रात में लॉक-अप में रखा जाता है, तो उसकी सुरक्षा हेतु नामजद जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को कर्तव्यस्थ किया जाए ।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का ये भी निर्देश है कि 7 साल या 7 साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी न करें , अगर आरोपी कोई शातिर बदमाश या फिर उसके भागने और गवाहों को धमकाने की आशंका हो तो ही उसे गिरफ्तार किया जाए ।
