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अवैध प्लाटिंग पर सख्त हुए कलेक्टर, शहर इलाके के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक तो मच गया हड़कंप

राजनांदगांव / कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर शहर और इससे लगे इलाकों के 15 जगहों के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं।

अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए यहां पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर शहर और इससे लगे इलाकों के 15 जगहों के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन व शर्तें) नियम 2013 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज नियम की धारा 61 के तहत अवैध प्लाटिंग का कार्य अवैध कृत्य है।

नामांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया
राजनांदगांव शहर और इससे लगे ग्रामीण इलाकों में लगातार अवैध प्लाटिंग की शिकायतें सामने आने के बाद कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने मामले में सख्ती बरतने का काम शुरू किया है। दो दिन पहले ही प्रशासन की प्रारंभिक जांच में 70 से ज्यादा जगहों पर अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने खुद मौके का निरीक्षण करने का काम शुरू किया। शनिवार को इसी मामले को लेकर कलेक्टर ने सुंदरा के पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की है। अब शहर व इससे लगे 15 क्षेत्रों के 173 खसरा नंबर की खरीदी-बिक्री और नामांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

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