केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आदेश जारी कर कहा है कि 200 मिली सेनिटाइजर की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी.
नई दिल्ली / कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव में इस्तेमाल होने वाले फेस मास्क और सेनिटाइजर की कीमतों में हो रही बेहताशा बढ़ोतरी पर सख्त कदम उठाते हुए इसके दाम तय कर दिए हैं. केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 200 मिली सेनिटाइजर की कीमत 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. इसके तुरंत बाद देश की बड़ी FMCG कंपनी HUL ने भी अपने प्रोडक्टस के दाम घटाने का ऐलान कर दिया. लाइफ ब्वॉय सेनिटाइजर, लिक्विड हैंड वॉश और फर्स क्लीनर के दाम 15 फीसदी तक कम कर दिए हैं.
बेहताशा दाम बढ़ने की वजह से लियाा ये फैसला – रामविलास पासवान के मुताबिक, कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं. उन्होंने कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये/मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपये /मास्क से अधिक नहीं होगी.
एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी.
मास्क और सैनेटाइजर के दाम, अधिक कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बाजारों में मास्क और सेनेटाइजर की बिक्री बढ़ गई है। बिक्री बढ़ने के साथ की दुकानदार ग्राहकों से मास्क और सेनेटाइजर पर मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मास्क और सेनेटाइजर के दाम तय कर दिए हैं। कोई भी दुकानदार मास्क और सेनेटाइजर पर तय राशि से ऊपर नहीं वसूल सकेगा। अगर वह अधिक कीमत वसूलता पकड़ता जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने 200 ML के हैंड सैनेटाइजर की कीमत अधिकतम 100 रुपए तय की है जबकि एक मास्क की अधिकतम कीमत 10 रुपए तय की है। सरकार का यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।
