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छत्तीसगढ़ में अब तक 6,81,978 नमूनों की जांच, 47,280 लोगों के संक्रमित, 22,177 संक्रमण मुक्त

Chinese coronavirus 2019-nCov under the microscope. 3d illustration

00 अब तक 6,81,978 नमूनों की जांच की गई है. इनमें 47,280 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. राज्य में 22,177 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं

रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 47,280 हो गई है. वहीं, सोमवार को 979 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि संक्रमण से 15 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि संक्रमण के 2017 मामले आए हैं. इनमें रायपुर जिले से 654, दुर्ग से 197, राजनांदगांव से 190, बिलासपुर से 173, जांजगीर-चांपा से 110, रायगढ़ से 82, कोरबा से 72, सरगुजा से 48, सूजरपुर से 46, सुकमा से 44, धमतरी से 43, बलौदाबाजार से 40 और बालोद जिले से 39 मामले आए हैं.

कोरिया और बीजापुर 36-38, महासमुंद से 35, गरियाबंद से 33, बलरामपुर से 27, मुंगेली से 19, कांकेर से 17, कबीरधाम और नारायणपुर से 15-15, दंतेवाड़ा से 10, बस्तर और कोण्डागांव 9-9, जशपुर से 7, बेमेतरा से 3, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 2 तथा अन्य जिलों से 6 मामले सामने आए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी संक्रमित हो गए हैं. मरकाम ने ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी है.

छत्तीसगढ़ में अब तक 6,81,978 नमूनों की जांच – अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 6,81,978 नमूनों की जांच की गई है. इनमें 47,280 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. राज्य में 22,177 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं तथा 24,708 मरीज उपचाराधीन हैं. राज्य में वायरस से 395 लोगों की मौत हुई है. राज्य के रायपुर जिले में सबसे अधिक 16,866 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है. जिले में कोरोना वायरस संक्रमित 207 लोगों की मौत हुई है.

इलाज का शुल्क तय – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निजी अस्पतालों में इलाज का शुल्क तय कर दिया है. अधिकारी ने रविवार को बताया था कि मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाना पड़ेगा, जिसे अलग-अलग जिलों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा के आधार पर ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणियों में बांटा गया है. जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि महामारी अधिनियम 1897, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 और छत्तीसगढ़ महामारी कोविड-19 नियम 2020 के तहत शनिवार को आदेश जारी किया गया है.

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