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अनुकम्पा नियुक्ति के एवज में संबंध बनाने का दबाब, एसईसीएल अफसर के खिलाफ जुर्म दर्ज

  • मनेंद्रगढ़ विधायक ने पीड़ित महिला का किया सहयोग स्वयं के वाहन में बैठा कर लगाये थाने कराई एफआईआर.
    *ऑफिसर एसोसीएन ने थाने बनाया दबाव एफआईआर पर रोक लगाने करते रहे जद्दोजहद.

कोरिया/ चिरमिरी । शनिवार की संध्या लगभग 9 बजे एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में कार्यरत एसईसीएल स्वर्गवासी कर्मचारी की पत्नी द्वारा एसईसीएल अधिकारियों पर छेड़खानी और अश्लील हरकत का आरोप लगाते हुए अपराध पंजीबद्ध कराया गया. मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता का पति एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में कार्यरत् था. और डेढ़ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी. इसको लेकर पीड़िता द्वारा अपने पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति हेतु एसईसीएल कार्यालयों के विगत डेढ़ साल से चक्कर काट रही थे और इस दौरान उन्हें एसईसीएल के अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा था. पीडित महिला द्वारा जानकारी दी गई कि जब भी वह अपने पति की मृत्यु के बाद पुत्र को नोकरी देने की बात करती तब एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा विभिन्न दस्तावेजों हेतु भटकाया जा रहा था और कोई भी सुनवाई नहीं होने की स्थिति में एसईसीएल पूर्व सीएमडी बिलासपुर श्री पंडा के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपबीती बताई और एसईसीएल मुखिया के हस्तक्षेप से पीड़ित के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति मिली, उसकी पोस्टिंग सोहागपुर क्षेत्र में की गई. इसी दौरान महिला द्वारा पति की मृत्यु उपरांत मिलने पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति व ग्रेजुएटी राशि हेतु पुनःएसईसीएल चिरमिरी के उप क्षेत्रीय के कार्यालय में पदस्थ पर्सनल आफिसर श्री बढ़ई द्वारा उन्हें आवास आवंटन को लेकर काफी परेशान किया गया जबकि पीड़िता का परिवार एसईसीएल के मकान के जगह निजी आवास पर निवासरत है. पीड़िता द्वारा उक्त आवास के संबंध में नगर निगम के कर दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया किंतु पर्सनल आफिसर श्री बढ़ई द्वारा महिला को बार-बार परेशान किया जा रहा था और उनसे गंदे इशारे करके संबंध स्थापित करने का दबाव दिया जा रहा था. हरकतों से अजीज आकर पीडित महिला द्वारा उक्त संबंध में पर्सनल ऑफिसर के खिलाफ थाना चिरमिरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई शिकायत दर्ज होने की सूचना पर चिरमिरी क्षेत्र के आफिसर एसोसिएशन के अधिकारी एवं दलाल उपस्थित होकर किसी प्रकार से उक्त प्रकरण को शांत करने की कोशिश की गई किंतु क्षेत्रीय विधायक श्री जायसवाल के दखल से उक्त प्रकरण पर प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोपी के खिलाफ छेडछाड की धारा भादवि 354 (2) व 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. उक्त पूरे मामले में पर्सनल आफिसर श्री बढ़ई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह झूठा मामला है, मेरे खिलाफ गलत ढंग से आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है. ।

दलालों के अंकुश में है एसईसीएल का पर्सनल विभाग

चिरमिटी क्षेत्र में किसी भी प्रकार को अनुपात में दलालो की उपस्थिति अघोषित रूप से अनिवार्य माया जाता है, एसईसीएल कर्मचारी की मृत्यु आरोत 72 घण्टों के अंदर में ही एसईसीएल में काम करने वाले दलाल पीडित के घर जाते है. और पीडित परिवार को 3 से 4 लाख रुपये में अनुकंपा नियुक्ति,ग्रेजुवटी और प्रोविडेड फंड दिलाने की बात करके आपने जाल में फंसा लेते है. पीडित परिवार इन दलालों की बात नही मानता तो उसे एसईसीएल के कार्यालयों में विभिन्न दस्तावेजी की मांग की जा कर वर्षो प्रताडित किया जाता है, कुल मिलाकर ये दलाल एसईसीएल आफिस के समानांतर एक कार्यालय संचालित करते हैं जिसमे एसईसीएल के अति गोपनीय दस्तावेज और कर्मचारीयों की निजी फाइल भी आसानी से इनकी पहुच में रहती है ।

मनेंद्रगढ़ विधायक श्री जायसवाल के दखल के बाद हुई एफआईआर.

पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति हेतु अत्यधिक परेशान होकर क्षेत्रीय विधायक डॉ यि जायसवाल के पास बीते दिसम्बर माह में पहुंची जिस पर विधायक श्री जायसवाल ने अपने लेटरपेड पर पीड़िता के प्रति सहयोग करने हेतु एसईसीएल अधिकारियों को पत्र लिखा था किंतु अधिकारियों द्वारा एक भी नहीं सुनी गई और अपने साथ हुए अश्लील व्यवहार के विरुद्ध थाने पहुंची पीडिता को एफआईआर दर्ज करने हेतु 6 घण्टे बिठाये रखा गया साथ ही थाने में एकत्रित एसईसीएल उच्चाधिकारियों द्वारा पीडिता से आरोप वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था. इसी दौरान पीड़िता द्वारा पुनः मनेंद्रगढ़ विधायक को फोन किया गया जिस पर क्षेत्रीय विधायक स्वयं थाने पहुँचे और थाने में उपस्थित एसईसीएल के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए थानेदार को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए तब जा कर मामला दर्ज हुआ ।

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