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आजम खान विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य घोषित

दिल्ली / सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। यह जानकारी कार्यालय यूपी विधानसभा अध्यक्ष से दी गई है। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को कल 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अब चुनाव आयोग रामपुर की रिक्त सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। आजम खां के बेटे व विधायक अब्दुल्ला आजम का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे।

2019 के लोक सभा चुनाव में रामपुर से सपा प्रत्याशी रहे आजम खां ने जिले के मिलक क्षेत्र में सात अप्रैल 2019 को हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी। उन्होंने रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिह को भी अपशब्द कहे थे। इसी मामले में विशेष कोर्ट ने गुरुवार को आजम को तीन साल की सजा सुनाई है।

पिछले लोकसभा चुनाव (2019) में भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाए जाने पर सपा के दिग्गज नेता और रामपुर क्षेत्र से विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। आजम को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद विधान सभा सचिवालय ने इस बारे में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। आजम की सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रामपुर सीट रिक्त घोषित कर दी गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-8 के तहत किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर संबंधित सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे मामलों में दोषसिद्ध सांसद/विधायक कारावास पूरा होने के बाद भी छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है। इस हिसाब से 74 वर्षीय आजम अगले नौ वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

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