छत्तीसगढ़ में लागू होगी “नगदी उपचार स्कीम 2025”, 7 दिन के भीतर मिलेगा लाभ, सभी कलेक्टर और एसपी को जारी हुए निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए सरकार की ओर से अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की नगद सहायता दी जाएगी। यह सहायता “नगदी उपचार स्कीम 2025” के तहत दी जाएगी, जो आगामी वर्ष से पूरे राज्य में लागू होगी।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सहायता दुर्घटना की तारीख से सात दिनों की अवधि में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि घायल को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके और किसी भी तरह की देरी से उसकी जान पर बन न आए।
सरकारी आदेश और राजपत्र में प्रकाशन
इस निर्णय के संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रकाशित की गई है, जिससे इसकी आधिकारिक मान्यता सुनिश्चित हो सके।
स्कीम का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना के समय कोई भी घायल व्यक्ति केवल पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि अस्पतालों को भी गंभीर मरीजों के इलाज के लिए तत्काल संसाधन मिलेंगे।
किन्हें मिलेगा लाभ
- छत्तीसगढ़ राज्य में हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित
- पीड़ित की पहचान और दुर्घटना की पुष्टि के बाद, अधिकतम सात दिनों के भीतर सहायता
- इलाज कराने वाले अस्पताल को सीधे भुगतान या पीड़ित को नगद सहायता
सरकार की ओर से अपील
राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को सड़क दुर्घटना में कोई घायल मिलता है तो तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाएं। सरकार इलाज के खर्च की जिम्मेदारी लेगी।