Saturday, June 28, 2025
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60 एकड़ में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

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वाशु लॉजिस्टिक पार्क में चल रही थी बिना अनुमति प्लॉटिंग, डेवलपर के खिलाफ नामजद एफआईआर की प्रक्रिया शुरू

रायपुर, 28 जून।
रायपुर नगर पालिक निगम ने शनिवार को जोन 8 अंतर्गत हीरापुर जरवाय क्षेत्र में 60 एकड़ में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई की। निगम की नगर निवेश शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवाल और निर्माणाधीन ढांचों को तोड़ दिया। इस पूरे अभियान में जेसीबी और पोकलेन मशीनों की सहायता ली गई।

यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश तथा नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर की गई। मौके पर जोन 8 की जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल, कार्यपालन अभियंता श्री अभिषेक गुप्ता और नगर निवेश विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बिना अनुमति के की जा रही थी कॉलोनी डेवलपमेंट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हीरापुर जरवाय क्षेत्र स्थित वाशु लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत मेसर्स सी. के. डेवलपर्स (प्रोप्राइटर स्वप्निल अग्रवाल, पिता चंद्र कुमार अग्रवाल) द्वारा बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की स्वीकृति के लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकास कार्य किया जा रहा था। संबंधित भूमि खसरा नंबर 2/24, 39, 45, 46, 66, 74, 4/3, 5/2, 6/4, 7/4, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/3, 15/6, 15/11 और 16/2 पर स्थित है।

डेवलपर द्वारा क्षेत्र में सीसी रोड, मुरूम रोड, बाउंड्रीवाल और कई भवनों का अवैध निर्माण किया जा रहा था। इन सभी निर्माणों को निगम ने मौके पर ध्वस्त किया।

नामजद एफआईआर की प्रक्रिया

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में संबंधित थाने को पत्र भेजकर डेवलपर स्वप्निल अग्रवाल के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। निगम का कहना है कि बिना अनुमति कॉलोनियों के निर्माण से न केवल शासन के राजस्व को हानि होती है, बल्कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है।

अवैध कॉलोनियों पर निगम की सख्ती

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि शहर में कहीं भी बिना स्वीकृति प्लॉटिंग या कॉलोनी विकास किया गया तो ऐसी सभी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। निगम ने आमजन से भी अपील की है कि प्लॉट खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कॉलोनी को निगम की विधिवत अनुमति प्राप्त है या नहीं।

नगर निगम की यह कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिससे शहर में नियोजित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।


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