रायपुर, 25 अक्टूबर।
संभागायुक्त रायपुर महादेव कावरे के निर्देश पर गांजा तस्करी में लिप्त 12 आरोपियों को पिट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 11 के तहत तीन-तीन माह के लिए जेल भेजा गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर जांच उपरांत की गई।
जिन आरोपियों को जेल भेजा गया है, उनमें—
नूरी दीप (थाना सिविल लाइंस), धर्मेंद्र टंडन उर्फ बबलू (मंदिर हसौद), पुनीत राम साहू (धरसीवां), भुवनेश्वरी धीवर (गुढ़ियारी), आरती छाबड़ा (डी.डी. नगर), मोहम्मद आज़म (टिकरापारा), अब्दुल आदिल (गंज), बालकृष्ण सिन्हा (कबीर नगर), शैलेंद्र मसीह, संजय बंजारे, मोतीलाल साहू (अभनपुर) और आरती रजक (सिटी कोतवाली धमतरी) शामिल हैं।
संभागायुक्त श्री कावरे के निर्देशन में अब तक कुल 38 व्यक्तियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
