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शासकीय राशि गबन पर कार्रवाई: 4 पूर्व सरपंचों के खिलाफ सिविल जेल वारंट जारी



आरंग एसडीएम की कार्रवाई के बाद दो पूर्व सरपंचों ने 22.33 लाख रुपये जमा किए


रायपुर, 20 जुलाई। पंचायती राज अधिनियम के तहत शासकीय राशि की वसूली के मामलों में रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों के खिलाफ सिविल जेल वारंट जारी किया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर एसडीएम अभिलाषा पैकरा ने यह कार्रवाई की। वारंट के अनुसार संबंधित पूर्व सरपंचों को अधिकतम 30 दिन या बकाया राशि जमा होने तक सिविल कारागार भेजा जा सकता है।


कार्रवाई के दायरे में नगरपुरा की पूर्व सरपंच राजकुमारी साहू, नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी, देवदा के पूर्व सरपंच रोशन मिश्रा और राखी की पूर्व सरपंच चितरेखा साहू शामिल हैं। सभी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वारंट जारी किए गए।


वारंट जारी होने के बाद नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी और राखी की पूर्व सरपंच चितरेखा साहू ने कुल 22 लाख 33 हजार 204 रुपये की बकाया राशि जमा कर दी।


इन मामलों में मुक्तिधाम शेड, आंगनबाड़ी भवन, नाली, पेवर ब्लॉक सड़क, मशरूम शेड, 14वें वित्त आयोग की राशि, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण, हैंडपंप, बोर खनन, सोखता गड्ढा और मंदिर निर्माण जैसे कार्यों में अनियमितता तथा कार्य अधूरे पाए जाने पर वसूली के आदेश जारी किए गए थे।

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