दुर्ग। बहुचर्चित अवैध अफीम खेती के मामले में पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को कोर्ट से राहत मिली है। हाईप्रोफाइल मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने ताम्रकार की जमानत मंजूर कर दी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि विनायक ताम्रकार घटना स्थल पर खेत में मौजूद नहीं थे और उनके कब्जे से किसी भी तरह का नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत प्रदान की।
गौरतलब है कि 6 मार्च को ग्राम झेंझरी में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई पुलिस, राजस्व, आबकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और FSL क्राइम अधिकारियों की संयुक्त टीम ने की थी। मामले में कार्रवाई के बाद से ही यह प्रकरण चर्चा में रहा है।
