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झीरम कांड: 10 दोषियों को मृत्युदंड, हाईकोर्ट में अपील के लिए 30 दिन

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जगदलपुर। झीरम कांड मामले में बुधवार को एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को 24 में से सात धाराओं में दोषी ठहराया। सभी 10 दोषियों पर 800-800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अदालत के फैसले के अनुसार मृत्युदंड की सजा तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। इसके लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होगी। तब तक सभी दोषी केंद्रीय जेल में रहेंगे।

दोषियों को फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। लंबे समय से लंबित झीरम कांड मामले में अदालत के इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। मामले में 25 मई 2013 को दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी।

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