पिपरिया के तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी पर कार्रवाई, राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप
कबीरधाम, 16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही के मामले में कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा के दौरान उनके द्वारा गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरते जाने का आरोप है। इस मामले को शासकीय सेवा के निर्धारित आचरण के विपरीत मानते हुए राज्य शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है।
जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
शिकायतों की समीक्षा में सामने आई लापरवाही
सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इनमें राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें भी शामिल होती हैं। इन शिकायतों की समीक्षा के दौरान पिपरिया तहसीलदार के कामकाज में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता के आरोप सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
शासन की इस कार्रवाई को शिकायतों के निराकरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का समय पर और नियमानुसार निराकरण करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में लापरवाही पाए जाने पर विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
निलंबन अवधि में कबीरधाम रहेगा मुख्यालय
जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। आदेश पर अवर सचिव धनंजय नेताम के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। शासन के इस निर्णय के बाद संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई प्रभावी हो गई है।
