Monday, June 30, 2025
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HC का फैसला – स्कूल बस और ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चे ले जाने पर कार्रवाई के आदेश

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बिलासपुर / छत्तीसगढ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टीस दीपक गुप्ता ने ज्वाइन करने के बाद आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, चीफ जस्टीस दीपक गुप्ता के इस फैसले ने अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत दी है, हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी एसपी और आरटीओ को ऑटो रिक्सा में तीन बच्चों से अधिक लाने ले जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है, साथ ही अन्य वाहनों में भी क्षमता के आधार पर ही बच्चों को लाने ले जाने के आदेश दिए है ।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भिलाई के प्राइवेट स्कूल की बस में दब कर एक बच्चे की मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर बच्चे की मां द्वारा हाईकोर्ट को एक मार्मिक पत्र लिखा गया था, जिसमे मां ने कोर्ट से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस पर गुहार लगाई थी, पत्र की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के रूप मे माना और मामले की सुनवाई करते मोटर व्हीकल एक्ट के पालन के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ साथ एसपी और आरटीओ को आदेश दिए है।

download (11)आदेश का उलंघन तो होगी कारवाई –
इस आदेश का उलंघन करते पाए जाने पर वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी साथ ही हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि कोर्ट द्वारा जारी आदेश को प्रदेश भ्रर के सभी शासकीय और निजी स्कूलो के प्रबंधन तक पहुंचाने से आदेश दिए है।

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