रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व और बाद के मोटर यानों पर बकाया टैक्स का वन टाईम सेटलमेंट किया जाएगा। यह निर्णय आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
परिवहन विभाग की ओर से बैठक में बताया गया कि आज की स्थिति में 20 हजार से 25 हजार वाहनों का बकाया होना संभावित है। विचार-विमर्श के बाद मंत्रि-परिषद ने तय किया कि बकाया मासिक एवं त्रैमासिक कर के संबंध में वन टाईम सेटेलमेंट किया जाए। इसके अंतर्गत लंबित कर की राशि में कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन लंबित शास्ति और ब्याज की राशि में छूट दी जाएगी, जो इस प्रकार होगी –
1. वर्ष 2001 के पूर्व के तथा 2001 से 2004 तक के वाहनों को पूर्ण छूट
2. वर्ष 2005 से 2008 तके वाहनों को इस राशि में 75 प्रतिशत छूट
3. वर्ष 2009 से 2012 के वाहनों को इस राशि में 50 प्रतिशत छूट।
यह छूट उस स्थिति में दी जाएगी, जब कर तथा छूट के बाद देय शास्ति और ब्याज की राशि को एकमुश्त जमा किया जाता है। छूट के उपरांत राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वाहन का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा और राशि की वसूली के लिए वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त निर्णय छह चक्के, 10 चक्के, 12 चक्के, 14 चक्के, 18 चक्के और 24 चक्के के वाहनों पर लागू होगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा गणना पत्रक तैयार कर लिया गया है।
फैसला – मोटर यानों पर बकाया टैक्स का होगा वन टाइम सेटलमेंट
