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1 मार्च के बाद बाहर से आए लोग द्वारा जानकारी छुपाने पर उनके खिलाफ हत्या या हत्या के प्रयास का मामला होगा दर्ज

राजनांदगांव / जिला दण्डाधिकारी ने आदेश निकाल कर तबलीगी जमात के लोगों को कहा है कि अपने आने-जाने से लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी यदि छिपाई तो उनके खिलाफ हत्या या हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि यदि 1 मार्च के बाद तब्लीगी जमात का कोई भी व्यक्ति अपने निवास से कहीं भी बाहर से आया या गया हो तो जानकारी एसडीएम को दें। अगर उन्होंने छिपाया तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् तथा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दण्ड) एवं 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी।राजनांदगांव जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि मेरे कार्यालय से पूर्व में जारी आदेशों के तहत् समस्त धार्मिक,सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकमों पर रोक लगाई गई है। इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट है कि सभी धर्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है, केवल धार्मिक किया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरूओं को ही पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें।

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