Advertisement Carousel

अब फ्लाइट में 12 साल के बच्चे के लिए अलग सीट लेने की जरूरत नहीं, प्रेस नोट जारी…

नई दिल्ली । अगर आप भी विमान यात्री है तो यह खबर आप ही के काम की है। दरअसल विमानन निकाय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उड़ान में उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं। इस संबंध में डीजीसीए ने एक प्रेस नॉट जारी कर दिया है। प्रेस नोट में कहा गया है, “एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

नियामक ने एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर को संशोधित किया है, जिसका शीर्षक है, ‘अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा सेवाओं और शुल्क का अनबंडल’, जिसके अनुसार कुछ सेवाएं जैसे शून्य सामान, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्रों की ढुलाई के लिए शुल्क शामिल हैं। अनुमति है। विमानन निकाय ने कहा कि ऐसी अनबंडल्ड सेवाएं एयरलाइंस द्वारा “opt-in” आधार पर प्रदान की जाती हैं और ये अनिवार्य प्रकृति की नहीं हैं।

प्रेस नोट में कहा गया है, “उन यात्रियों के लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान है, जिन्होंने निर्धारित प्रस्थान से पहले वेब check-in के लिए कोई सीट नहीं चुनी है।” भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है और घरेलू हवाई यातायात बढ़ रहा है।

error: Content is protected !!