छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, व्यवसायियों को मिलेगी राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य स्तर पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले से व्यवसायियों को न केवल कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें एक ही स्तर पर अनुमति भी प्राप्त हो सकेगी।
राज्य सरकार के अनुसार, अब पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक व्यवसायियों को केवल केंद्र सरकार के पेट्रोलियम अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। साथ ही, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
इस फैसले को लेकर व्यापारिक जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई उद्यमियों ने इसे व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाला कदम बताया है।