गरियाबंद / भगवान सिंह उइके ने जिले में पेट्रोल-डीजल की कमी और पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अब जिले के पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहनों में अधिकतम 300 रुपये और चारपहिया वाहनों में 1000 रुपये तक ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा।
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक ड्रम, जेरीकेन और बोतलों में पेट्रोल-डीजल देने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि आम लोगों को आसानी से ईंधन मिल सके और अनावश्यक भंडारण रोका जा सके।
आदेश के बाद प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर निगरानी भी बढ़ा दी है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
