रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अधिकरण ने वक्फ संपत्ति की दुकान पर कब्जा करने वाले कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया। मामला राजधानी के सदर बाजार स्थित अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है।
जानकारी के मुताबिक मकान नंबर 923 और 924, करीब 900 वर्गफुट क्षेत्रफल तथा मकान नंबर 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का कब्जा था। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में संपत्ति खाली कराने के आदेश जारी किए थे।
वक्फ अधिकरण ने राज्य वक्फ बोर्ड के आदेश को सही ठहराते हुए कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण की गई वक्फ संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस अभियान को तेज किया जा रहा है।
