राजनांदगांव। खुज्जी स्थित कंपोजिट शराब दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर की टीम ने दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान छद्म क्रेता के माध्यम से शराब खरीदी गई, जिसमें विक्रेता होरी लाल देवांगन द्वारा निर्धारित कीमत से 160 रुपये अधिक वसूले जाने की पुष्टि हुई।
जांच में 6 पाव देशी प्लेन शराब की कीमत 480 रुपये के बजाय 500 रुपये तथा 17 पाव की कीमत 1360 रुपये के बजाय 1500 रुपये वसूली गई। कुल 23 पाव पर 160 रुपये अधिक लेने के मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण क्रमांक पी-8/176/2026-27 दर्ज किया गया।
मामले में प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के क्षेत्र में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कर्तव्य में लापरवाही और शिथिल नियंत्रण मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग निर्धारित किया गया है।
