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वन विभाग अवैध कोयले से भरे ट्रक को दौड़ाकर किया जप्त, छःग वन उपज अधिनियम सहित राज सात की हो रही अब कार्यवाई

कोरिया / चिरमिरी – वन विभाग चिरमिरी द्वारा बुधवार को अवैध कोयले से भरे ट्रक क्रमांक सीजी 15 ए 5834 को शहर के गेल्हापानी से बैकुंठपुर मार्ग की ओर भागते लक्षमनझरिया घाट में दौड़ाकर जप्त किया जबकि मौके से ट्रक चालक फरार होने में कामियाब हो गए वही वन विभाग की टीम ने उक्त ट्रक को सुरक्षा की दृष्टि से कोरिया चौकी के सुपुद्र किया गया है एवं वन विभाग द्वारा जप्त ट्रक में लदे अवैध कोयले की कीमत लगभग पांच लाख रुपए आकि गई है। जप्त ट्रक किसी गुल्लू नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। हालाकि स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कुछ स्पष्ठ नहीं हो सका है जबकि मौके से वन अमले को कोई दस्तावेज नहीं मिलने से जप्त ट्रक को पुलिस अभीरक्षा में रखा गया है और उसके ऊपर छः ग वन उपज अधिनियम 2001 की अधिनियम 1927 की संख्या 16 की धारा 41.42.76 की धारा 2 निर्वाचन खण्ड 4 खा वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (छ ) के तहत ट्रक को राज सात करने की कार्यवाई को अंजाम दिया जा रहा है।

जानकारी अनुसार शहर के डोमनहिल से बैकुंठपुर मार्ग पर एसईसीएल की बंद पड़ी खदान से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध कोयले का उत्खनन कर उसे ट्रक की मदद से शहर के अन्य क्षेत्र में लेजा कर खपाने का काम किया जा रहा था जिसकी जानकारी शहर के वन विभाग को होने पर वन विभाग चिरमिरी द्वारा ततपरता दिखाते हुए कोयले को लेकर भाग रहे ट्रक क्रमांक सीजी 15 ए 5834 को लक्षमनझरिया घाट में दौड़ाकर अपनी गिरफ्त में लिया है। लेकिन ट्रक को ले जा रहे चालक व अन्य लोग मौके से फरार हो गए जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम द्वारा सुरक्षा की दृष्ठि से जप्त ट्रक कोरिया चौकी के सुपुद्र किया गया और उसके मालिक की सरगर्मी से तलास की जा रही है समाचार लिखे जाने तक जप्त ट्रक के मालिक की सही स्थिति स्पष्ठ नहीं ही पाई है बहरहाल वन विभाग ने जप्त ट्रक में लदे कोयले की अनुमानित लागत लगभग पांच लाख रुपए बताई जा रही है और ट्रक को छः ग वन उपज अधिनियम 2001 की अधिनियम 1927 की संख्या 16 की धारा 41.42.76 की धारा 2 निर्वाचन खण्ड 4 खा वन अधिनियाम 1927 की धारा 26 (छ) के तहत राज सात करने की कार्यवाई को अंजाम दिया जा रहा है ।

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