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निर्धारित मूल्य से अधिक विक्रय और अवैध शराब के कारोबार पर कठोरता से अंकुश लगाने के निर्देश

00 सभी सिनेमाघरों को 31 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
00 अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक
रायपुर / वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में आबकारी भवन में विभागीय समीक्षा आयोजित की गई। अग्रवाल ने अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर कठोरता से अंकुश लगाने और इसके लिए शराब दुकानों तथा बारों का लगातार आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लायसेंसी मदिरा दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक एवं कम मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा 258 प्रकरण दर्ज किये गए हैं. जिनमें देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों में कम या अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की जा रही थी । इन सभी दुकानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. वाणिज्यिक कर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 31 जुलाई तक सभी सिनेमाघरों का ऑनलाइन पंजीयन करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात कि कड़ी निगरानी रखी जाये की बारों में विभाग द्वारा तय मूल्य की शराब से कम मूल्य की शराब की बिक्री न हो. समीक्षा बैठक में मंत्री अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2016 -17 की प्रथम तिमाही में प्राप्त राजस्व की समीक्षा भी की.
आबकारी विभाग के आयुक्त अशोक अग्रवाल ने बैठक में बताया कि अप्रैल 2016 से जून 2016 तक की अवधि में आबकारी विभाग को लगभग 768 करोड़ 51 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है जो बीते वित्तीय वर्ष में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 11.33 प्रतिशत अधिक है. बैठक में यह भी बताया गया कि आबकारी विभाग को मनोरंजन कर से लगभग 8 करोड़ रुपए, केबल टी वी से 3.54 करोड़ रुपए, एवं अन्य मदों से 70.83 लाख रुपए की आय हुई है. आबकारी आयुक्त ने बताया कि इस तिमाही में मदिरा के अवैध विक्रय के 123, शराब के अवैध परिवहन के 356 और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान के 3942 प्रकरण दर्ज किये गए हैं जिन पर नियमानुसार कार्रवाही की जा रही है. इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा 773 शराब कोचियों पर भी नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाही की जा रही है। साथ ही बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के विशेष सचिव ए पी त्रिपाठी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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