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दिल्ली / सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अपने काले धन को नए नोटों में बदलने के लिए अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग करने वाले कर चोरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी। इस उद्देश्य के लिए अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनुमति देने वाले लोगों पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुक़दमा चल सकता है।
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सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें। सरकार ने पहले इस आशय की घोषणा की थी कि कारीगरों, कामगारों, गृहणियों इत्यादि द्वारा बैंकों में जमा की जाने वाली छोटी राशियों पर आयकर विभाग वर्तमान आयकर छूट सीमा के 2.5 लाख रुपये रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी सवाल नहीं करेगा।
इस बीच, ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ लोग अपने काले धन को नए नोटों में बदलने के लिए अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन खाताधारकों को इनाम भी दिया जा रहा है जो अपने खातों के इस्तेमाल की अनुमति देने पर सहमत हो जाते हैं। इस तरह की गतिविधि जनधन खातों में भी होने की सूचना मिली है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि यह बात साबित हो जाती है कि किसी बैंक खाते में जमा की गई राशि खाताधारक के बजाय किसी और व्यक्ति की है, तो इस तरह की कर चोरी पर आयकर के साथ-साथ ज़ुर्मान भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, जो व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए अपने खाते के दुरुपयोग की अनुमति देगा उस पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुक़दमा चलाया जा सकता है। हालांकि, अपनी ही नक़द बचत राशि को बैंक खाते में जमा करने वाले वास्तविक व्यक्तियों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। |
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अपने बैंक खाते का दुरुपयोग न होने दें :- सरकार
The Reserve Bank of India (RBI) logo is pictured outside its head office in Mumbai July 26, 2011. REUTERS/Danish Siddiqui/Files
