दिल्ली / सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 681 विस्थापित परिवारों को 60 लाख प्रति 2 हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विस्थापित परिवारों के मुआवजे के पैसे ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी को देगा। 2 महीने के भीतर ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी ये पैसा विस्थापित परिवारों को देगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक विस्थापित परिवारों को प्रोजेक्ट की ज़मीन को छोड़ना होगा।
अन्य 1358 विस्थापित परिवारों को 15 लाख रुपये के हिसाब से प्रति परिवार मुआवजा मिलेगा। उन 1358 विस्थापित परिवारों को, जिन्हें पहले मुआवजा मिल चुका है, उसे 15 लाख रुपये में से घटा दिया जाएगा। इस तरह कोर्ट ने सभी लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया है। दरअसल सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के काम में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के करीब 45 हजार लोगों की जमीन ली गई है। प्रोजेक्ट के विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। |