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बिना आधार के भी भर सकेंगे आईटीआर

दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने पेन और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जोड़ने की अनिवार्यता पर लगाई आंशिक रोक, बिना आधार के भी लोग भर सकेंगे आयकर रिटर्न जबकि आधार नम्बर धारकों को पेन कार्ड के साथ जोड़ने होगा आधार.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको पैन से आधार को लिंक करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो पैन से आधार को लिंक करें।

कोर्ट ने साथ ही इनकम टैक्स की धारा 139 (AA) को वैध ठहराया है पर, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास पैन है लेकिन आधार नहीं है तो वैसे पैन को सरकार खारिज नहीं कर सकती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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