रायपुर, 24 सितंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत निवारक निरोध से जुड़ी शक्तियां तीन महीने के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
सरकार के आदेश के अनुसार, ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। कलेक्टरों को यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अधीन इस्तेमाल करना होगा।
NSA के तहत निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी गतिविधि किए जाने की आशंका होने पर उसे रोकना है, जो कानून में निर्धारित परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो सकती है। यह सामान्य आपराधिक मामले में सजा देने की प्रक्रिया से अलग व्यवस्था है।
सरकार द्वारा यह शक्तियां दिए जाने के बाद जिला प्रशासन को कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में निवारक कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। हालांकि, ऐसी कार्रवाई NSA में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, समय-सीमा और संबंधित प्रावधानों के अधीन होगी।
प्रदेश में यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होकर 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। इस दौरान सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
