जबलपुर / कंज्यूमर फोरम ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में अमिताभ बच्चन के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
जबलपुर जिला उपभोक्ता फोरम में अभिनेता अमिताभ बच्चन के खिलाफ याचिका दायर कर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अमिताभ बच्चन ने नवरत्न तेल बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए अवसर देने की गलती की है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
आवेदक का कहना है कि यह तेल न तो रजिस्टर्ड है और ना ही निर्माता कंपनी के पास इसके निर्माण का कोई लायसेंस है लेकिन अमिताभ बच्चन द्वारा विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है कि नवरत्न तेल ठंडा-ठंडा, कूल-कूल है, लेकिन वह यह नही बता रहे कि ये ठंडा-ठंडा और कूल-कूल क्यों है। क्या सरदर्द, बदन दर्द, थकान और बालों की समस्या से यह तेल राहत दिलाता है? लेकिन कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि तेल में जड़ी-बूटियों की कितनी मात्रा है। जड़ी-बूटी मिली होने की सूरत में यह तेल नहीं औषधि की श्रेणी में आ जाएगा, जिसके लिए लाईसेंस अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नही किया गया, इसलिए मामले में कंपनी से 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए। साथ ही उत्पाद पर रोक लगा दी जाए।
