कोरिया / जमीन फर्जीवाड़ा मामले में न्यायलय के दखल उपरांत सिटी कोतवाली बैकुण्ठपुर ने एक नामी पटवारी सहित तीन लोगों के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज कर लिया है। यह पुरा मामला स्थानीय ग्राम सागरपुर का है।
आपको बता दे कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर के समक्ष परिवाद पेश होने उपरांत मामले में पटवारी सहित तीन लोगों के ऊपर अपराध दर्ज करने सिटी कोतवाली को आदेश हुआ है ।
मामले में परिवादी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि भूमि खसरा नं. 533/1 क, 615/6 एवं 642 को छल कपट, बेईमानी से कूटरचना कर एवं षणयंत्र रचकर अनाधिकृत लाभ दिलाने व लाभ पाने के मकसद से सेवक राम मरावी पटवारी, आनंद राम, अजहर मुनीर के द्वारा यह कृत्य किया गया है। जिस पर माननीय CJM महोदय बैकुण्ठपुर के न्यायालय से परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.स. के अंतर्गत घटित अपराध धारा के तहत प्रस्तुत परिवाद के पत्र माननीय न्यायालय से प्रकरण की अन्वेषण एवं धारा 173 द.प्र.स. के तहत रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश थाने में लिखित प्राप्त हुआ जो परिवाद पत्र पर अपराध दर्ज कर सिटी कोतवाली पुलिस ने पुरे मामले को विवेचना में लिया है और ….
1. सेवकराम मरावी पेशा पटवारी
2. आनंद राम आ. सोनसाय
3. अजहर मुनीर आ. नजीर अहमद के ऊपर धारा 467, 468,471,420 एवं 120 (बी) भा.द.वि. कायम कर विवेचना कर रही है।
ऐसा था पुरा मामला –
परिवादी केवलापति द्वारा तहसीलदार बैकुण्ठपुर राजस्व प्रकरण क्र. -106/अ-6/2011-12 में दिनांक 16/9/13 को आदेश पारित करते हुए ग्राम सागरपुर स्थित भूमि खसरा क्र. 533/1क, 615/6 एवं 642 पर परिवादी और उसकी बहन कौशिल्या का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिस पर तत्कालीन हल्का पटवारी सेवक राम मरावी द्वारा परिवादी और उसकी बहन का नाम दर्ज कर बी-1 प्रदान किया गया था। तत्कालीन पटवारी सेवक राम मरावी द्वारा आनंद राम एवं अजहर मुनीर से सांठ गांठ कर तहसीलदार बैकुण्ठपुर के आदेश दिनांक 16/9/13 का हवाला देते हुए ग्राम सागरपुर स्थित भूमि खसरा क्र. -615/6 एवं 642 रकबा क्रमश: 0.287 एवं 0.214 पर आनंद राम के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर खसरा क्र. 615/6 में से 0.040 हे. एंव खसरा क्र. 642 के संपूर्ण रकबा को अजहर मुनीर के नाम से पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया। तत्कालीन पटवारी सेवक राम मरावी द्वारा आनंद राम एवं अजहर मुनीर से सांठ गांठ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका असल रूप में प्रयोग कर परिवादी को नुकसान पहुँचाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना बैकुण्ठपुर में की गई थी, जिसके वावजुद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर परिवादी द्वारा दिनांक 25/2/16 को एक लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कोरिया को भी गई थी। इन सब के बाद कोई कार्यवाही नही होने पर परिवादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
