00 सोशल मीडिया में विज्ञापन
पूर्व एमसीएमसी से अनुप्रमाणन आवश्यक
अम्बिकापुर / सरगुजा जिले के मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षणसमिति की नोडल अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी नेबताया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018हेतु जारी आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से अनुप्रमाणन आवश्यक है।
उन्होंने सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियामें जारी विज्ञापन से पूर्व नियमानुसार अनुप्रमाणन कराये बिना विज्ञापन जारी करने पर अम्बिकापुर के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज, जिला पंचायत
सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती फुलेश्वरी सिंह,
सीतापुर के पूर्व विधायकप्रोफेसर गोपाल राम एवं भारतीयजनता पार्टी केअध्यक्ष को नोटिसजारी करते हुये 48 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करने कहा गया है।
जारी नोटिस में बताया गया है कि निर्धारित अवधि के
भीतर जारी नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होने पर
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
