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शराब दुकान से ओवर-रेट पर विभाग सख्त : 505 दुकानों की आकस्मिक जॉच: 38 प्रकरण कायम

रायपुर / लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता एवं होली त्यौहार के दौरान प्राप्त हुई ओवर-रेट की शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा सख्त रूख अपनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि होली पर्व पर भीड़ का फायदा उठाकर मदिरा दुकानों से अधिक दर पर मदिरा विक्रय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों पर सख्त रूख अपनाते हुए आबकारी आयुक्त के.पी.सिंह ने सभी उडनदस्तांे तथा जिले के आबकारी अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत राज्य स्तरीय उडनदस्ता के साथ-साथ संभागीय उड़नदस्ता रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर की टीमों और विभिन्न जिलों द्वारा आकस्मिक रूप से 505 दुकानों की जॉच की गई। जांच के दौरान अधिक दर पर मदिरा बिक्री के 38 प्रकरण कायम किये गये।
जिन मदिरा दुकानों में अनियमितताएॅ एवं अधिक दर पर मदिरा विक्रय के प्रकरण कायम किए गए है, उन दुकानों पर कार्यरत प्लेसमेन्ट एजेंसी के कार्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की गई है। इसके अलावा कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी पर भी कार्यवाही की जाएगी। संबंधित मदिरा दुकानें जिन अधिकारियों के प्रभार या प्रभार क्षेत्र में स्थित है, उन पर भी कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल निष्कासित किये जाने निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मदिरा दुकानों पर बायोमेट्रिक तकनीक लागू करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ताकि एक बार मदिरा दुकान से निष्कासित व्यक्ति पूरे प्रदेश की किसी भी मदिरा दुकान पर कार्य नहीं कर सकेगा।
राज्य के आबकारी आयुक्त ने लोकसभा निर्वाचन को दृष्टि में रखते हुए मदिरा दुकानों की सतत् निगरानी करने एवं अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, धारण एवं विक्रय पर नियंत्रण स्थापित करने के सख्त निर्देश दिये हैं।

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